हाईकोर्ट ने पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश

 बस्ती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नगर पालिका परिषद को शहर में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।


हाईकोर्ट ने नगर पालिका से आदेश के बाद की गई कार्रवाई से पंद्रह दिन में अवगत कराने को भी कहा है।आवास विकास कॉलोनी निवासी नवेंदु शुक्ल की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। जिस पर हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद बस्ती को अपने क्षेत्र की सड़कों पर सतर्क निगाह रखते हुए यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि कहीं अनधिकृत, अवैध, अतिक्रमण न हो। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि आदेश की अनुपालन कर 15 दिन के भीतर न्यायालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाए। यह भी निर्देश दिया है कि संपूर्ण क्षेत्र का सर्वे करा लें और अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। इसके साथ ही अवैध होर्डिंग भी हटवाई जाए, ताकि लोगों को आने-जाने में दिक्कत न हो। नगर पालिका के ईओ ‌अखिलेश त्रिपाठी ने कहा कि टीम बनाई जा रही है। अतिक्रमण वाले इलाके चिन्हित किए जा रहे हैं। जल्द ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।